तहव्वुर राणा का आखिरी पैंतरा भी फेल- कोर्ट ने खारिज की याचिका

नई दिल्ली। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में 26 /11 को हुए आतंकी हमलों के आरोपी पाकिस्तानी मूल के कनाडाई नागरिक तहव्वुर राणा का आखिरी पैंतरा भी पूरी तरह से फेल हो गया है। याचिका के माध्यम से अपने भारत जाने से बचने का आखिरी दांव खेलने वाले आतंकी की याचिका को अमेरिकी अदालत ने खारिज कर दिया है।
अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट में 26/ 11 को भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई में हुए आतंकी हमले के आरोपी तहव्वुर राणा की आपातकालीन याचिका भी खारिज कर दी गई है। तहव्वुर राणा ने भारत प्रत्यर्पण का विरोध करते हुए अदालत में दाखिल की गई याचिका में दावा किया था कि उसे भारत में मुस्लिम और पाकिस्तानी मूल का होने की वजह से प्रताड़ित किया जाएगा।
अदालत की ओर से तहव्वुर राणा की अंतिम याचिका भी खारिज करने के बाद अब आतंकी के भारत पर प्रत्यार्पण का रास्ता पूरी तरह से साफ हो गया है।
पाकिस्तानी मूल के कनाडाई नागरिक तहव्वुर राणा पर आरोप है कि उसने लश्करे तैयबा के आतंकियों को मुंबई हमले की योजना बनाने और उसे अंजाम देने में अपनी मदद प्रदान की थी।
मुंबई में हुए इस आतंकी हमले में 166 लोग मारे गए थे, जिनमें 6 अमेरिकी नागरिक भी शामिल थे। तहव्वुर राणा को उसके बचपन के साथी और हमले के मुख्य साजिशकर्ताओं में से एक डेविड कोलमैन हेडली के साथ मिलकर काम करने का दोषी ठहराया गया है। हेडली मौजूदा समय में अमेरिका की जेल में 35 साल की सजा काट रहा है।