युवती से बलात्कार के जुर्म में तांत्रिक को उम्रकैद-24 हजार का जुर्माना

युवती से बलात्कार के जुर्म में तांत्रिक को उम्रकैद-24 हजार का जुर्माना

लखनऊ। महोबा की एक विशेष अदालत ने बीमारी के चलते आई एक युवती के साथ बलात्कार करने का दोषी पाए जाने पर तांत्रिक को उम्र कैद की सजा सुनाने के अलावा उसके ऊपर 24000 रूपये का जुर्माना भी किया है।

शुक्रवार को विशेष लोक अभियोजक प्रमोद पालीवाल ने बताया है कि अभियोजन और बचाव पक्ष के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश एससी एसटी एक्ट की विशेष न्यायाधीश संदीप यादव की अदालत में झाड़-फूंक करने के बहाने एक युवती से बलात्कार करने का दोषी पाए गए तांत्रिक नंद कुशवाहा को बृहस्पतिवार को उम्र कैद की सजा सुनाई है और उसके ऊपर 24000 रूपये का जुर्माना भी लगाया है। उन्होंने बताया कि जनपद महोबा के चरखारी कोतवाली क्षेत्र के एक गांव की 22 वर्षीय युवती अपने रिश्तेदार के घर पर गई हुई थी। उसकी बीमारी ठीक करने के नाम पर तांत्रिक ने 6 जनवरी 2017 की रात को उसके साथ बलात्कार किया था। पीड़िता ने इस मामले का मुकदमा 11 जनवरी 2017 को दर्ज कराया था।

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