टाडा कोर्ट ने सिलसिलेवार बम विस्फोट के आरोपी करीम टुंडा को किया बरी

टाडा कोर्ट ने सिलसिलेवार बम विस्फोट के आरोपी करीम टुंडा को किया बरी

जयपुर। वर्ष 1993 के दौरान हुए सिलसिलेवार बम धमाके को लेकर चल रहे मामले में टाडा अदालत द्वारा आरोपी अब्दुल करीम टुंडा को बड़ी कर दिया गया है। राजस्थान में अजमेर की टाडा कोर्ट की ओर से 31 साल बाद यह फैसला सुनाया गया है। धमाके के तकरीबन 31 साल बाद सभी को अदालत के फैसले का इंतजार था।

बृहस्पतिवार को राजस्थान में अजमेर की टेरेरिस्ट एंड एंटी डेसपरेटिव एक्टिविटीज एक्ट की टाडा अदालत ने वर्ष 1993 के दौरान हुए सिलसिलेवार बम धमाके के मामले के मुख्य आरोपी अब्दुल करीम टुंडा को किसी भी मामले में दोषी नहीं पाया है।

धमाके के करीब 31 साल बाद सभी को अदालत के फैसले का इंतजार था। बृहस्पतिवार को आए इस मामले के फैसले में अदालत द्वारा अब्दुल करीम टुंडा को बरी कर दिया गया है। इसी के साथ टाडा कोर्ट ने इरफान एवं हमीदुद्दीन को दोषी करार दिया है। इन दोनों को अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

Next Story
epmty
epmty
Top