शिक्षकों की भर्ती पर लटकी तलवार - हाईकोर्ट ने परिणामों पर लगाई रोक

शिक्षकों की भर्ती पर लटकी तलवार - हाईकोर्ट ने परिणामों पर लगाई रोक

चंडीगढ़। शिक्षक के पदों पर की जाने वाली 2364 ईटीटी भर्ती परीक्षा के परिणाम पर फिर से तलवार लटक गई है। हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए इसका अंतिम परिणाम जारी करने पर रोक लगा दी है। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने पिछले साल के दिसंबर महीने में सरकार के दिए गए उसे बयान पर भी स्पष्टीकरण मांगा है जिसमें ईटीटी का परिणाम 8 सप्ताह के भीतर जारी करने की बात कही गई थी।

बृहस्पतिवार को हाईकोर्ट की ओर से दिए गए एक फैसले के चलते पंजाब में 2364 ईटीटी शिक्षकों की भर्ती पर रद्द होने की तलवार लटक गई है। इस भर्ती में डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन के 18 महीने के कोर्स वाले आवेदकों को बाहर करने के निर्णय के चलते हाईकोर्ट में पहुंचे मामले की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने अंतिम परिणाम जारी करने पर फिलहाल रोक लगा दी है।

याचिका दाखिल करते हुए महावीर सिंह तथा अन्य ने उच्च न्यायालय को बताया है कि पंजाब सरकार ने वर्ष 2020 में 2364 ईटीटी शिक्षक के पद के लिए अभ्यर्थियों से आवेदन मांगे थे। नियुक्ति के लिए लिखित परीक्षा होने के अलावा ऊंची शैक्षणिक योग्यता के पांच अंक जोड़ते हुए इसकी मेरिट बनाई जानी थी।

याचिकाकर्ताओं ने हाई कोर्ट में दाखिल की गई याचिका में कहा है कि नियमों में कहीं भी ऐसा प्रावधान नहीं है कि उच्च शैक्षणिक योग्यता के लिए अतिरिक्त अंक दिए जाएं। इसके अलावा कानूनी प्रावधान के अभाव में भर्ती के लिए ना तो कुछ जोड़ा जा सकता है और ना ही कुछ खत्म किया जा सकता है।

Next Story
epmty
epmty
Top