शक्की पति रहे सावधान- पत्नी का फोन रिकॉर्ड किया तो नहीं खैर

शक्की पति रहे सावधान- पत्नी का फोन रिकॉर्ड किया तो नहीं खैर

रायपुर। आमतौर पर पत्नी को लेकर आशंकित बने रहने वाले ऐसे पति जो मोबाइल पर होने वाली पत्नी की बातों को रिकॉर्ड करने में विश्वास रखते हैं, ऐसे लोगों को कड़ी चेतावनी देते हुए हाईकोर्ट ने कहा है कि मोबाइल पर होने वाली बातचीत को बिना संबंधित की जानकारी के रिकॉर्ड करना निजता का उल्लंघन है। चाहे वह पति या पत्नी ही क्यों ना हो।

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने फैमिली कोर्ट के आदेश को कैंसिल करते हुए कहा है कि किसी की भी मोबाइल पर होने वाली बातचीत को बिना संबंधित को जानकारी दिए बगैर रिकॉर्ड करना पूरी तरह से निजात का उल्लंघन है। इस मामले में चाहे वह पति पत्नी ही क्यों ना हो।

अदालत ने कहा है कि किसी की भी मोबाइल पर होने वाली बातचीत को रिकॉर्ड करना संविधान के अनुच्छेद 21 का उल्लंघन है।

हाईकोर्ट एक महिला द्वारा दाखिल की गई याचिका पर सुनवाई करते हुए अपना यह फैसला सुना रहा था‌। याचिका दाखिल करने वाली महिला का कहना था कि परिवार अदालत के आदेश के बाद भी पति ने मेंटेनेंस देने से इनकार कर दिया है। महासमुंद जिले की फैमिली कोर्ट ने यह फैसला वर्ष 2019 में सुनाया था।

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