कोर्ट से माफिया मुख्तार के छोटे बेटे को सुप्रीम राहत- नहीं होगी गिरफ्तारी
नई दिल्ली। माफिया सरगना मुख्तार अंसारी के छोटे बेटे को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत देते हुए वर्ष 2022 के विधानसभा चुनाव के दौरान आचार संहिता के उल्लंघन के आरोप में दर्ज एक आपराधिक मुकदमे में गिरफ्तारी पर रोक लगाते हुए उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया है।
बृहस्पतिवार को सुप्रीम कोर्ट ने माफिया मुख्तार अंसारी के छोटे बेटे उमर अंसारी को वर्ष 2022 में उत्तर प्रदेश में हुए विधानसभा चुनाव के दौरान आचार संहिता के उल्लंघन के आरोप में दर्ज एक आपराधिक मामले में गिरफ्तारी से राहत दे दी है।
सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश ऋषिकेश राय एवं न्यायाधीश पीके मिश्रा की खंड पीठ ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने संबंधी उमर अंसारी की याचिका पर अब उत्तर प्रदेश को सरकार को नोटिस जारी किया है।
बृहस्पतिवार को सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए उमर अंसारी के वकील कपिल सिग्नल ने तर्क दिया कि इस संबंध में मुख्य आरोपी को नियमित जमानत दे दी गई है।
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने पिछले वर्ष 19 दिसंबर को उमर अंसारी की अग्रिम जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा था कि मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों पर गौर करने से ऐसा लगता है कि अपराध हुआ है।