अमृत पाल को कोर्ट से सुप्रीम राहत- बना रहेगा सांसद

अमृत पाल को कोर्ट से सुप्रीम राहत- बना रहेगा सांसद

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने जेल में बंद कट्टरपंथी सिख उपदेशक अमृत पाल सिंह को सांसद से अयोग्य करार देने संबंधी याचिका को खारिज कर दिया है। जिसके चलते खालिस्तान समर्थक अमृत पाल सिंह अभी सांसद बना रहेगा।

शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति बी आर गवई एवं न्यायमूर्ति केवी विश्वनाथन की पीठ के समक्ष याचिकाकर्ता की ओर से दाखिल की गई याचिका में दावा किया गया है कि संविधान का अनुच्छेद 84 संसद की सदस्यता के लिए योग्यता से संबंधित है और यह अनुच्छेद कहता है कि कोई व्यक्ति संसद की सीट भरने के लिए उस समय तक योग्य नहीं होगा, जब तक वह भारत का नागरिक नहीं हो।

सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई याचिका में कहा गया है कि अमृतपाल सिंह खडूर साहिब निर्वाचन क्षेत्र का मतदाता नहीं है, लेकिन अमृत पाल सिंह द्वारा पहले दिए गए बयानों से वह अत्यधिक आहत है।

याचिकाकर्ता की दलीलों को लेकर सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने कहा है कि यह साक्ष्य का मामला है, इसके लिए प्रक्रिया निर्धारित हैं और जनप्रतिनिधित्व अधिनियम में प्रावधान भी है। पीठ ने याचिका पर विचार करने से इनकार करते हुए का धन्यवाद खारिज।

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