बुलडोजर एक्शन पर देशभर में कोर्ट की सुप्रीम रोक- अगले आदेश तक...

बुलडोजर एक्शन पर देशभर में कोर्ट की सुप्रीम रोक- अगले आदेश तक...

नई दिल्ली। कोर्ट ने देशभर में बुलडोजर एक्शन के माध्यम से किसी भी निर्माण को गिराने पर सुप्रीम रोक लगा दी है।1 अक्टूबर तक लागू रहने वाली रोक के इस मामले को लेकर अदालत द्वारा उसी दिन सुनवाई की जाएगी।

मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट की ओर से देश की विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा लिए जा रहे बुलडोजर एक्शन के मामले को लेकर बड़ा आदेश देते हुए देशभर में बुलडोजर एक्शन के माध्यम से किसी भी निर्माण को गिरने पर पाबंदी लगा दी है।

अदालत की ओर से यह भी साफ किया गया है कि अदालत का यह फैसला सार्वजनिक रास्तों, फुटपाथ, रेलवे ट्रैक एवं अन्य सार्वजनिक स्थानों पर किए गए अवैध निर्माण के खिलाफ की जाने वाली कार्यवाही पर लागू नहीं होगा।

देश की शीर्ष अदालत ने कहा है कि किसी भी संपत्ति पर बुलडोजर एक्शन से पहले अदालत की मंजूरी लेनी होगी। कोर्ट की अनुमति के बगैर किसी के निर्माण को नहीं गिराया जा सकेगा।

सुप्रीम कोर्ट की ओर से लगाई गई यह पाबंदी 1 अक्टूबर तक लागू रहेगी और उसी दिन अदालत द्वारा फिर से इस मामले को लेकर सुनवाई की जाएगी, जिसमें भविष्य को लेकर अदालत की ओर से कोई फैसला दिया जाएगा।

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