CAA विरोधियों को कोर्ट का सुप्रीम झटका- रोक लगाने से इनकार

CAA विरोधियों को कोर्ट का सुप्रीम झटका- रोक लगाने से इनकार

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने नागरिकता संशोधन कानून को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार से जवाब मांगते हुए 9 अप्रैल को इस मामले को लेकर सुनवाई करने की बात कही है। देश की शीर्ष अदालत ने नागरिकता संशोधन कानून पर रोक लगाने से इनकार करते हुए याचिकाकर्ताओं की इस संबंध में की गई डिमांड को खारिज कर दिया है।

मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट की ओर से केंद्र सरकार द्वारा देश में लागू किए गए नागरिकता संशोधन कानून पर रोक लगाने को लेकर बड़ा फैसला देते हुए इस पर स्टे लगाने से इनकार कर दिया है।

सुप्रीम कोर्ट ने नागरिकता संशोधन कानून को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार से जवाब मांगा है। सीएए पर रोक लगाने को लेकर दाखिल की गई याचिकाओं पर कोर्ट द्वारा अब 9 अप्रैल को सुनवाई की जाएगी।

नागरिकता संशोधन कानून को लेकर सुनवाई शुरू होते ही केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल ने अपना जवाब दाखिल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट से समय मांगा। इस पर अदालत ने कहा कि हम आपको इसके लिए पर्याप्त समय देंगे। सॉलिसिटर जनरल का कहना था कि केंद्र सरकार की ओर से लाया गया नागरिकता संशोधन कानून किसी की भी नागरिकता को नहीं छीन रहा है।

उन्होंने बताया कि वर्ष 2014 से पहले देश में आए लोगों को ही नागरिकता की दी जा रही है, उसके बाद आए किसी नए शरणार्थी को नागरिकता संशोधन कानून के अंतर्गत नागरिकता नहीं दी जाएगी।

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