प्रवर्तन निदेशालय को सुप्रीम कोर्ट की बड़ी नसीहत- बोली अदालत

प्रवर्तन निदेशालय को सुप्रीम कोर्ट की बड़ी नसीहत- बोली अदालत

नई दिल्ली। प्रवर्तन निदेशालय को बड़ी नसीहत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि किसी भी मामले को लेकर बदला लेने जैसी कार्यवाही नहीं की जानी चाहिए। अदालत ने सख्त लहजे में कहा है कि जांच की प्रक्रिया पारदर्शी होने के साथ-साथ निष्पक्ष भी होनी चाहिए।

मंगलवार को रियल एस्टेट ग्रुप एम 3 एम के डायरेक्टर्स की ओर से दाखिल की गई याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस ए एस बोपन्ना एवं संजय कुमार की बेंच ने प्रवर्तन निदेशालय को भारी नसीहत देते हुए कहा है कि किसी भी मामले को लेकर बदला लेने जैसी कार्यवाही नहीं की जानी चाहिए। कोर्ट ने सख्त लहजे में कहा है कि प्रवर्तन निदेशालय की जांच की प्रक्रिया पारदर्शी एवं निष्पक्ष होनी चाहिए।

उल्लेखनीय है कि रियल एस्टेट कंपनी एम 3 एम के दो डायरेक्टर पंकज एवं बसंत बंसल को प्रवर्तन निदेशालय द्वारा मनी लांड्रिंग के एक मामले को लेकर इसी साल की 14 जून को पूछताछ के लिए बुलाया गया था। उसी दिन एक अन्य दूसरे केस में दोनों को प्रवर्तन निदेशालय द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया था।

प्रवर्तन निदेशालय की कार्यवाही की चपेट में आए दोनों रियल स्टेट कारोबारी ने पीएमएलए 19 के तहत अपनी गिरफ्तारी को अवैध बताते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करते हुए कहा था कि इस गिरफ्तारी में पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के आदेश को भी प्रवर्तन निदेशालय द्वारा किनारे कर दिया गया है।



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