बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट की केंद्र को फटकार- दोषी है तो भी....
नई दिल्ली। बुलडोजर एक्शन पर केंद्र को सुप्रीम फटकार लगाते हुए अदालत ने कहा है कि अगर कोई व्यक्ति दोषी साबित भी हो जाता है तो भी उसके घर की इमारत को नहीं गिराया जा सकता है।
सोमवार को मध्य प्रदेश के मोहम्मद हुसैन एवं राजस्थान के राशिद खान की ओर से बुलडोजर एक्शन के खिलाफ दाखिल की गई याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस बीआर गवई एवं जस्टिस केवी विश्वनाथन की बेंच ने बुलडोजर एक्शन को लेकर केंद्र सरकार को कड़ी फटकार लगाई है।
अदालत ने कहा है कि यदि कोई व्यक्ति आरोपी है तो सिर्फ इसलिए उसके घर को कैसे गिराया जा सकता है? अगर वह दोषी है तो भी उसके मकान की इमारत को गिराया नहीं जा सकता है। अदालत ने इस मामले पर अगले सोमवार को फिर से आगे की सुनवाई करने की बात कही है।
दरअसल राजस्थान के उदयपुर के रहने वाले 60 वर्षीय राशिद खान की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई याचिका में कहा गया था कि उनका मकान वर्ष 2024 की 17 अगस्त को जिला प्रशासन में गिरा दिया था। यह सब उदयपुर में भड़की सांप्रदायिक हिंसा के बाद हुआ था। जिसमें कई वाहनों को आग लगा दी गई थी और निषेधाज्ञा लागू होने के बाद बाजार बंद कर दिए गए थे. उदयपुर में यह सांप्रदायिक घटना एक मुस्लिम छात्र द्वारा हिंदू स्टूडेंट को चाकू मार देने की घटना के बाद हुई थी, जिसमें स्टूडेंट की मौत हो गई थी। अदालत में याचिका दाखिल करने वाला व्यक्ति आरोपी छात्र का पिता है।