सुप्रीम कोर्ट का हिजाब विवाद में दखल से इनकार

सुप्रीम कोर्ट का हिजाब विवाद में दखल से इनकार

नई दिल्ली। हिजाब के मामले को लेकर कर्नाटक में चल रहे विवाद में फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में अपना दखल देने से इनकार कर दिया है। कांग्रेस नेता एवं वकील कपिल सिब्बल की ओर से इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है। सीजेआई ने इस मामले में कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले के बाद हस्तक्षेप की बात कही है।



बृहस्पतिवार को सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक में चल रहे हिजाब के विवाद के मामले में फिलहाल अपना दखल देने से इनकार कर दिया है। कांग्रेस नेता एवं जाने-माने वकील कपिल सिब्बल की ओर से इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है। याचिका पर सुनवाई करते हुए सीजेआई ने कहा है कि पहले कर्नाटक हाईकोर्ट में आज होने वाली सुनवाई का फैसला आने दीजिए, इसके बाद ही हम इस मामले को देख सकते हैं। अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट से कर्नाटक हाईकोर्ट में दाखिल की गई याचिकाओं को अपने पास स्थानांतरित कर सुनवाई करने का आग्रह किया था। हिजाब विवाद से जुड़ी याचिका लगाने वालों की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल आज सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए। उन्होंने इस मामले को कर्नाटक हाईकोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर करते हुए 9 जजों की कांस्टीट्यूशन बहन से सुनवाई कराने की मांग की थी। सुप्रीम कोर्ट की बेंच की ओर से कहा गया है कि आज इस मामले की सुनवाई कर्नाटक हाईकोर्ट में चल रही है, ऐसे हालातों में फिलहाल इस मामले में हस्तक्षेप क्यों किया जाए? सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के लिए फिलहाल कोई निश्चित तारीख भी देने से इनकार कर दिया है और कहा है कि हाईकोर्ट का फैसला आने के बाद वह सुनवाई करेगा, इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने अधिवक्ता की मांग को खारिज कर दिया है।

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