हाथरस भगदड़ जांच की याचिका पर सुनवाई से कोर्ट का सुप्रीम इनकार
नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश के हाथरस में भोले बाबा के सत्संग के दौरान मची भगदड़ में 121 लोगों की मौत के मामले की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट के सेवा निवृत जज की अध्यक्षता में पांच सदस्य समिति के गठन की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है।
शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़, जस्टिस जी पारदीवाला एवं जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने हाथरस भगदड़ की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत जज की अध्यक्षता में पांच सदस्यीय विशेषज्ञ समिति गठित करते हुए मामले की जांच वाली याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया है।
बेंच ने कहा है कि यह एक परेशान करने वाली घटना है, लेकिन वह इस मामले पर विचार नहीं कर सकती है। क्योंकि हाईकोर्ट ऐसे मामलों से निपटने के लिए एक सशक्त न्यायालय है।
सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता से कहा है कि वह हाथरस भगदड़ की जांच की मांग वाली अपनी याचिका को लेकर उच्च न्यायालय जाए।
उल्लेखनीय है कि अधिवक्ता विशाल तिवारी ने अपनी इस याचिका में उत्तर प्रदेश सरकार को घटना पर स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत करने तथा अधिकारियों एवं कर्मचारियों और अन्य के खिलाफ उनकी लापरवाही को लेकर कानूनी कार्यवाही शुरू करने का निर्देश देने की मांग अपनी याचिका में की थी।