बुलडोजर कार्रवाई पर ब्रेक से SC का इंकार- मांगा 3 दिन में जवाब

बुलडोजर कार्रवाई पर ब्रेक से SC का इंकार- मांगा 3 दिन में जवाब

नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय की ओर से उत्तर प्रदेश में की जा रहीबुलडोजर की कार्रवाई पर रोक लगाने से इंकार करते हुए इस मामले को लेकर योगी सरकार से 3 दिन के भीतर जवाब मांगा हैबुलडोजर की कार्रवाई पर रोक लगाने से इंकार करते हुए इस मामले को लेकर योगी सरकार से 3 दिन के भीतर जवाब मांगा है। हलफनामा दाखिल करने के लिए 3 दिन का समय देते हुए सुप्रीम कोर्ट द्वारा सरकार से इमारतें ढहाने से जुड़ी जानकारी मांगी गई है। अब 21 जून को इस मामले को लेकर सुनवाई होगी।

बृहस्पतिवार को जमीयत उलेमा ए हिंद की ओर से उत्तर प्रदेश में बुलडोजर की कार्यवाही पर ब्रेक लगाने से सुप्रीम कोर्ट द्वारा इंकार कर दिया गया है। उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि बगैर नोटिस दिए किसी के खिलाफ बुलडोजर की कार्यवाही नहीं की जा सकती है। लेकिन अदालत बुलडोजर की कार्यवाही पर रोक नहीं लगा सकता है। केवल सरकार को कानून के अनुरूप कार्यवाही करने के लिए उच्चतम न्यायालय कह सकता है।

अदालत ने सरकार को हलफनामा दाखिल करने के लिए 3 दिन समय देते हुए इस अवधि के भीतर जवाब मांगा है। हलफनामे में इमारतें ढहाने से जुड़ी जानकारी सुप्रीम कोर्ट द्वारा प्रदेश सरकार से मांगी गई है। अदालत ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा है कि कानून के हिसाब से ही कार्यवाही की जानी चाहिए। उत्तर प्रदेश सरकार को यह बात तय करनी है कि इस दौरान कोई अनहोनी नहीं हो।

जमीयत उलेमा ए हिंद की ओर से दाखिल की गई याचिका पर सुनवाई कर रही जस्टिस ए एस बोपन्ना एवं जस्टिस विक्रम नाथ की बेंच द्वारा अब इस मामले की सुनवाई 21 जून को की जाएगी।

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