कोर्ट ने BJP के विज्ञापन पर लगाई सुप्रीम रोक- अदालत ने खारिज की BJP...
नई दिल्ली। भारतीय जनता पार्टी द्वारा तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ प्रकाशित किए जाने वाले विज्ञापनों पर हाईकोर्ट द्वारा रोक पर सुप्रीम कोर्ट की ओर से भी आज अपनी मोहर लगा दी गई है। इसके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी द्वारा सुप्रीम कोर्ट की वेकेशन बेंच में लगाई गई याचिका को खारिज कर दिया गया है।
सोमवार को कोलकाता हाईकोर्ट द्वारा भारतीय जनता पार्टी को तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ विज्ञापन छापने से रोके जाने के मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की गई। इस याचिका को खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कोलकाता हाई कोर्ट के फैसले पर अपनी मोहर लगाते हुए भारतीय जनता पार्टी को तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ विज्ञापन छापने से रोक दिया है।
सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस जेके माहेश्वरी एवं जस्टिस केवी विश्वनाथन की बेंच ने याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा है कि प्रथम दृष्टया यह बात समझ में आती है कि विज्ञापन पूरी तरह से अपमानजनक था। इसलिए कोलकाता हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ लगाई गई बीजेपी की याचिका को हम खारिज करते हैं।
उल्लेखनीय है कि कोलकाता हाईकोर्ट की सिंगल जज बेंच ने 20 मई को भारतीय जनता पार्टी के विज्ञापन पर रोक लगाते हुए अपने आदेशों में कहा था कि तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी द्वारा छपवाया गया विज्ञापन अपमानजनक है और यह विज्ञापन लोकसभा चुनाव की आचार संहिता का उल्लंघन करते हैं।