सुप्रीम कोर्ट ने पलटा हाईकोर्ट का फैसला- के कविता को मिली जमानत

सुप्रीम कोर्ट ने पलटा हाईकोर्ट का फैसला- के कविता को मिली जमानत

नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली में होना बताए जा रहे शराब नीति घोटाला से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई एवं प्रवर्तन निदेशालय को फटकार लगाते हुए उनकी जांच के तरीके पर सवाल उठाए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली शराब नीति घोटाले में आरोपी होना बताई गई बीआरएस नेता के कविता को जमानत दे दी है।

मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली शराब नीति घोटाले में शामिल होना बताई जा रही भारत राष्ट्र समिति की नेता के कविता के मामले की सुनवाई करते हुए बीआरएस नेता को जमानत का आदेश दिया है।

इस दौरान सुप्रीम कोर्ट की ओर से सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय को जमकर फटकार लगाते हुए इन दोनों केंद्रीय एजेंसियों की जांच के तरीके पर भी सवाल उठाए हैं। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट के उस आदेश को खारिज कर दिया है जिसमें हाईकोर्ट ने बीआरएस नेता के कविता की जमानत याचिका को खारिज कर दिया था।

सुनवाई के दौरान सीबीआई एवं प्रवर्तन निदेशालय को फटकार लगाने वाली सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री की बेटी के कविता को दोनों मामलों में 10-10 लाख के जमानत बांड भरने, गवाहों से छेड़छाड़ नहीं करने और गवाहों को प्रभावित नहीं करने की शर्त पर जमानत देने का निर्देश दिया है। उल्लेखनीय है कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री रहे के चंद्रशेखर की बेटी एवं भारत राष्ट्र समिति की विधायक के कविता इस साल की 15 मार्च से पुलिस की हिरासत में है।

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