फ्रॉड मामले में पूजा खेड़कर को कोर्ट की सुप्रीम राहत- गिरफ्तारी पर रोक
नई दिल्ली। देश की शीर्ष अदालत ने पूर्व आईएएस ट्रेनी पूजा खेड़कर को बड़ी राहत देते हुए यूपीएससी फ्रॉड मामले में उनकी गिरफ्तारी पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। पूजा खेड़कर ने उच्चतम न्यायालय में दिल्ली हाई कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी थी जिसमें अदालत ने पूजा खेड़कर की अग्रिम जमानत की अर्जी खारिज कर दी थी।
बुधवार को यूपीएससी फ्रॉड मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा आईएएस ट्रेनी रही पूजा खेड़कर को बड़ी राहत देते हुए उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है।
सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस बीवी नागरत्ना एवं सतीश चंद्र शर्मा की बेंच ने पूजा खेड़कर की अग्रिम जमानत की मांग करने वाली याचिका पर दिल्ली सरकार एवं संघ लोक सेवा आयोग को भी नोटिस जारी किया है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई 14 फरवरी को होगी।
उल्लेखनीय है कि पूजा खेड़कर ने दिल्ली हाई कोर्ट के उस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी जिसमें हाई कोर्ट द्वारा पूजा खेड़कर की जमानत अग्रिम जमानत की याचिका को खारिज कर दिया गया था।