सुप्रीम कोर्ट का राज्यपाल को झटका - गवर्नर के पास वीटो पावर नहीं

सुप्रीम कोर्ट का राज्यपाल को झटका - गवर्नर के पास वीटो पावर नहीं

नई दिल्ली। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और गवर्नर के बीच चली आ रही खींचतान के मध्य सुप्रीम कोर्ट की ओर से दिए गए एक अहम फैसले में अदालत ने राज्यपाल की ओर से 10 विधेयकों को मंजूरी नहीं दिए जाने को मनमाना एवं अवैध करार दिया है।

मंगलवार को देश की शीर्ष अदालत ने तमिलनाडु के राज्यपाल आर एन रवि की ओर से 10 विधेयकों को मंजूरी नहीं दिए जाने को गवर्नर का मनमाना एवं अवैध फैसला करार दिया है।


अदालत ने कहा है कि गवर्नर के पास कोई वीटो पावर नहीं होती है जिसके आधार पर वह बिलों को लेकर बैठ रहे और उन पर कोई फैसला नहीं ले।

सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस जीबी पारदीवाला और जस्टिस आर महादेवन की बेंच ने कहा है कि जिस समय विधानसभा द्वारा दोबारा से विचार करके बिलों को राज्यपाल के पास भेजा गया था तो उन्हें तुरंत बिलों को मंजूरी देनी चाहिए थी, लेकिन राज्यपाल द्वारा उन बिलों को लटका कर रखा गया, जिसकी कोई तुक नहीं बनती है।

सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा है कि तमिलनाडु के राज्यपाल में सरकार की ओर से भेजे गए 10 विधेयकों को बिना किसी वजह से रोके रखा इसलिए उनके फैसले को खारिज किया जाता है और अब इन्हें उसी दिन से मंजूर माना जाएगा, जिस दिन विधानसभा ने बिलों को पास करके दोबारा से राज्यपाल के पास भेजा था।

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