जहांगीरपुरी में अवैध निर्माण पर सुप्रीम कोर्ट का बुलडोजर पर ब्रेक
नई दिल्ली। राजधानी के जहांगीरपुरी इलाके में दिल्ली नगर निगम की ओर से शुरू की गई अवैध निर्माण को बुलडोजर से गिराने की कार्यवाही पर 1 घंटे के भीतर ही सुप्रीम कोर्ट ने ब्रेक लगा दिया है। उच्चतम न्यायालय उस याचिका पर सुनवाई करने के लिए तैयार हो गया है जिसमें दंगे के आरोपियों के घर गिराने का विरोध किया गया है। अदालत की ओर से कहा गया है कि जहांगीरपुरी में कल सुनवाई होने तक यथास्थिति को बरकरार रखा जाए।
बुधवार को नगर निगम का बुलडोजर जहांगीरपुरी इलाके में अवैध रूप से किए गए निर्माण पर अपनी कार्रवाई करने के लिए पहुंचा। भारी सुरक्षा बंदोबस्त के बीच स्टार्ट किए गए बुलडोजर ने जब जहांगीरपुरी इलाके में हुए अवैध निर्माण को गिराना शुरू किया तो इसके विरोध में कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने के लिए पहुंच गए। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई के लिए तैयार होते हुए 1 घंटे के भीतर ही ऑपरेशन बुलडोजर पर ब्रेक लगा दिया। सुप्रीम कोर्ट उस याचिका पर सुनवाई के लिए तैयार हुआ है जिसमें हाल ही में जहांगीरपुरी में हुए दंगे के आरोपियों के घर गिराने का विरोध किया गया है। अदालत ने अपने आदेशों में कल सुनवाई होने तक जहांगीरपुरी में यथास्थिति बरकरार रखने को कहा है।
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद दिल्ली नगर निगम की ओर से अवैध निर्माण पर बुलडोजर की सहायता से की जा रही कार्रवाई को रोक दिया गया है। अवैध निर्माण को ढहाने के लिए पहुंचा बुलडोजर दस्ता फोर्स के साथ वापस लौट रहा है। दिल्ली निगम नगर निगम की ओर से कहा गया है कि हमें सुप्रीम कोर्ट की ओर से दिया गया आदेश मिल गया है और हम उस आदेश को पढ़ने के बाद ही आगे की कार्रवाई करेंगे।
सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले नार्थ एमसीडी के मेयर ने अवैध अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई को सही बताया और कहा कि जो भी एक्शन लिया जा रहा है, वह सब नियमों के मुताबिक है। सरकारी जमीनों पर किया गया अतिक्रमण नगर निगम की ओर से हटाया जा रहा है। अवैध अतिक्रमण हटाए जाने की कार्रवाई शुरू करने से पहले दिल्ली पुलिस और अर्धसैनिक बलों ने इलाके में फ्लैग मार्च किया और बुलडोजर शुरू होने से पहले जगह-जगह फोर्स के जवान तैनात कर दिए गए।