सीएम को कोर्ट का सुप्रीम झटका- रैपिड रेल के लिए देने होंगे 415 करोड़
नई दिल्ली। रीजनल रैपिड ट्रांसिट सिस्टम यानी रैपिड रेल प्रोजेक्ट के लिए अपने पास फंड नहीं होने की बात कहने वाली अरविंद केजरीवाल सरकार को कोर्ट का सुप्रीम झटका लगा है। अदालत ने दिल्ली सरकार को रैपिड रेल प्रोजेक्ट के लिए 415 करोड़ रुपए देने का आदेश देते हुए इसकी डेडलाइन भी डिक्लेअर कर दी है।
सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने दिए एक फैसले में रीजनल रैपिड ट्रांसिट सिस्टम यानी रैपिड रेल प्रोजेक्ट के निर्माण की रफ्तार को पंख लगा दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को रैपिड रेल प्रोजेक्ट के लिए 415 करोड़ रुपए देने का आदेश दिया है।
उच्चतम न्यायालय ने दिल्ली सरकार से विज्ञापन पर किए गए खर्चों को लेकर भी सवाल पूछा था जिसमें पता चला है कि दिल्ली सरकार ने पिछले 3 सालों के भीतर विज्ञापन के ऊपर 1100 करोड़ रुपए की रकम खर्च की है। सोमवार को अदालत ने अरविंद केजरीवाल सरकार को 2 महीने के भीतर रैपिड रेल प्रोजेक्ट के लिए 415 करोड़ रुपए देने का निर्देश दिया है। जबकि जस्टिस एस के कौल और सुधांशु धूलिया की बैच के सामने दिल्ली सरकार ने रैपिड रेल प्रोजेक्ट के लिए अपनी तरफ से फंड देने में असहमति जताई थी।
सुप्रीम कोर्ट ने केस की सुनवाई के दौरान अपनी तल्ख टिप्पणी में कहा है कि आम आदमी पार्टी सरकार यदि 3 सालों के भीतर विज्ञापन के रूप में 1100 करोड़ रुपए खर्च कर सकती है तो फिर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए भी उसे फंडिंग देनी चाहिए।