राहुल गांधी की सजा पर कोर्ट की सुप्रीम रोक- कांग्रेस को मिली राहत
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस के अध्यक्ष रहे राहुल गांधी को बड़ी राहत प्रदान करते हुए मोदी सरनेम मानहानि मामले में मिली 2 साल की सजा पर रोक लगा दी है। तीन जजों की बेंच ने ट्रायल कोर्ट के जजों के फैसले पर प्रश्नचिन्ह भी खड़ा किया है। शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट की तीन सदस्यीय पीठ की ओर से दिए गए बहु प्रतिशत फैसले में कांग्रेस के अध्यक्ष रहे राहुल गांधी को बड़ी राहत प्रदान की है। कोर्ट ने मोदी सरनेम मानहानि मामले में ट्रायल कोर्ट की ओर से दी गई 2 साल की सजा पर सुप्रीम रोक लगा दी है।
सजा पर रोक लगाने वाले जस्टिस बीआर गवई, जस्टिस पीएस नरसिम्हा एवं प्रशांत कुमार मिश्रा की तीन सदस्य बेंच ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा है की सजा देने वाली ट्रायल कोर्ट के जज को अपने फैसले में राहुल गांधी को अधिकतम सजा सुनाने की वजह भी बतानी चाहिए थी। राहुल गांधी को मिली सजा पर रोक लगाने के फैसले से पहले सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी ने राहुल गांधी की तरफ से कोर्ट के सम्मुख अपनी दलीलें पेश की। उधर शिकायतकर्ता एमएलए पूर्णेश मोदी की तरफ से वरिष्ठ वकील महेश जेठमलानी ने भी अपने तर्क रखें।
राहुल गांधी की याचिका को पीठ ने सुना और अदालत की ओर से दोनों पक्षों को अपनी बात रखने का 15-15 मिनट का समय दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर राहुल गांधी को अगर 1 साल 11 महीने की सजा सुनाई जाती तो कांग्रेस नेता को बतौर सांसद अयोग्य करार नहीं दिया जाता। राहुल गांधी ने मोदी सरनेम मानहानि मामले में गुजरात की ट्रायल कोर्ट के बाद हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी।