लगी कोर्ट की सुप्रीम मोहर- 2 से ज्यादा बच्चे वालों को सरकारी नौकरी नही

लगी कोर्ट की सुप्रीम मोहर- 2 से ज्यादा बच्चे वालों को सरकारी नौकरी नही

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट की ओर से सुनाएं गए एक बड़े फैसले के अंतर्गत दो से ज्यादा बच्चे वाले लोग सरकारी नौकरियां नहीं कर सकेंगे। राजस्थान सरकार के 1989 के इस कानून को सुप्रीम कोर्ट द्वारा अपनी मंजूरी दे दी गई है।

देश की सर्वोच्चतम अदालत की ओर से दिए गए एक फैसले के अंतर्गत पूर्व सैनिक राम जी लाल जाट की ओर से हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ लगाई गई उस याचिका को खारिज कर दिया गया है जिसमें वर्ष 2017 में रिटायर हुए पूर्व सैनिक रामजीलाल जाट ने वर्ष 2018 में राजस्थान पुलिस में कांस्टेबल के रूप में शामिल होने की मांग की थी।

रामजी लाल जाट के आवेदन को राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा नियम 1989 के नियम 24 का हवाला देते हुए खारिज कर दिया गया था। इस नियम के अंतर्गत 1 जून 2002 के बाद पैदा हुए दो से अधिक बच्चे वाले व्यक्ति को नौकरी देने से रोकता है। रामजी लाल जाट ने इसी नियम के खिलाफ तर्क देते हुए पहले राजस्थान हाईकोर्ट और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में अपनी याचिका लगाई थी।

राज्य सरकार के 1989 के इस कानून को अब सुप्रीम कोर्ट ने भी अपनी मंजूरी दे दी है और उच्चतम न्यायालय ने पूर्व सैनिक रामजीलाल जाट की हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ लगाई गई याचिका खारिज कर दी है।

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