कोर्ट का बीमा कंपनियों को सुप्रीम झटका- LMV लाइसेंसी चला सकेंगे ऐसे...
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट के चार जजों की बेंच ने बीमा कंपनियों को जोर का झटका देते हुए लाइट मोटर व्हीकल लाइसेंस वाले लोगों को भी 7500 किलो वजन तक की गाड़ी चलाने की परमिशन दे दी है। अदालत ने इस बाबत केंद्र सरकार को कानून में संशोधन प्रकिया जल्द पूरे करने के निर्देश दिए हैं।
बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने परिवहन विभाग से जुड़े एक मामले में लाइट मोटर व्हीकल लाइसेंस रखने वाले लोगों को 7500 किलो वजन तक की गाड़ियों को चलाने की इजाजत देते हुए कहा है कि देश में कहीं भी कोई ऐसा डेटा नहीं है जो इस बात को साबित कर सके की लाइट मोटर व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस रखने वाले लोग देश में बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं के लिए जिम्मेदार है।
केंद्र सरकार को इस बाबत कानून में संशोधन प्रक्रिया जल्द पूरी करने की हिदायत देने वाली सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस ऋषिकेश राय समेत चार जजों की बेंच ने कहा है कि यह मुद्दा लाइट मोटर व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस रखने वाले ड्राइवरों की रोजी-रोटी से जुड़ा हुआ है।
सुप्रीम कोर्ट की ओर से बुधवार को दिया गया यह बड़ा फैसला देश की उन बीमा कंपनियों के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है जो सड़क पर होने वाले हादसों को लेकर एक निश्चित वजन के ट्रांसपोर्ट व्हीकल के शामिल होने और ड्राइवर के नियमों के मुताबिक उन्हें चलाने के लिए अधिकृत नहीं होना बताते हुए उनके क्लेम को खारिज कर रही थी।