कोर्ट का आजम को सुप्रीम झटका- यूनिवर्सिटी की जमीन की लीज रद्द
नई दिल्ली। समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता एवं उत्तर प्रदेश के पावरफुल मंत्री रहे मोहम्मद आजम खान को कोर्ट ने सुप्रीम झटका दिया है अदालत ने जौहर यूनिवर्सिटी को दी गई जमीन की लीज प्रदेश सरकार की ओर से रद्द करने के आदेश पर अपनी मोहर लगाते हुए इसके खिलाफ दायर की गई याचिका को खारिज कर दिया है।
सोमवार को सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने पूर्व कैबिनेट मंत्री मोहम्मद आजम खान को जोहर यूनिवर्सिटी के लिए दी गई जमीन की लीज उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से रद्द करने के आदेश के खिलाफ दायर की गई याचिका को खारिज कर दिया है।
उत्तर प्रदेश सरकार को आदेश देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वह इस बात को सुनिश्चित करें कि जौहर यूनिवर्सिटी में शिक्षा ग्रहण कर रहे सभी स्टूडेंट का दाखिला अन्य शैक्षणिक संस्थानों में हो सके।
उल्लेखनीय है कि मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट की ओर से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करते हुए उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से यूनिवर्सिटी को पूर्व सरकार द्वारा दी गई जमीन की लीज को रद्द करने के फैसले को चुनौती दी थी।
गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश की तत्कालीन समाजवादी पार्टी सरकार ने रामपुर के मुर्तजा उच्चतर माध्यमिक विद्यालय का भवन समेत पूरे परिसर को 99 साल की लीज पर मौलाना मोहम्मद जोहर ट्रस्ट को दे दिया था।
खाना पूर्ति करते हुए इसके लिए केवल ₹100 सालाना का किराया तय किया गया था और उत्तर प्रदेश की माध्यमिक शिक्षा विभाग के साथ संबंध एक करार भी किया गया था।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकार ने किए गए करार की शर्तों के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए पूर्ववर्ती सरकार की ओर से यूनिवर्सिटी को लीज पर दी गई जमीन के करार को निरस्त कर दिया था।