मौतों को लेकर सख्त HC ने ट्रैक्टर ट्रॉलियो से माल ढोने पर लगाई रोक

मौतों को लेकर सख्त HC ने ट्रैक्टर ट्रॉलियो से माल ढोने पर लगाई रोक

प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ट्रैक्टर ट्रालियों में सवार लोगों के अलावा ट्रैक्टर ट्राली की वजह से होने वाली की मौतो पर गहरी चिंता दिखाते हुए सख्ती के साथ ट्रैक्टर ट्रालियों के माल ढोने के इस्तेमाल पर तुरंत रोक लगाने की हिदायत दी है। कोर्ट ने ट्रैक्टर ट्रालियों का इस्तेमाल सिर्फ कृषि कार्य में ही करने की सलाह देते हुए परिवहन विभाग को जरूरत पड़ने पर इसके लिए कानून बनाने को कहा है।

बृहस्पतिवार को उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जनपद के अरांव थाना क्षेत्र में ट्रैक्टर ट्राली से दुर्घटना में हुई युवक की मौत के आरोपी संजय की जमानत अर्जी को इलाहाबाद हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने खारिज कर दिया है। जस्टिस शेखर कुमार यादव ने अपने फैसले में कहा है कि आमतौर पर यह देखने में आता है कि जिन ट्रैक्टर ट्रॉलियों का काम खेती से संबंधित होता है, उनका इस्तेमाल गैर कानूनी तरीके से ईंट, बालू, गिट्टी और लोहा, सरिया, भूसा, खोई, शुगर मिल में व्यावसायिक रूप से गननाउ आदि ढोने में किया जाता है।

व्यावसायिक कामों में इस्तेमाल होने की वजह से ट्रैक्टर ट्रॉलियों को प्रमुख सड़कों एवं भीड़भाड़ वाले रास्तों के अलावा बंजारों के बीच ले जाया जाता है। ट्रैक्टर की ट्रॉली क्षमता से बड़ी होती है, जिससे न केवल सड़क पर यातायात जाम होता है बल्कि यह बड़ी ट्रैक्टर ट्रॉलियां हादसे का कारण भी बन जाती है। कई बार दुर्घटनाओं में अनेक लोगों की जान जा चुकी है। अदालत ने सुझाव दिया है कि खेती के काम में उपयोग होने वाले ट्रैक्टर ट्राली का इस्तेमाल अनाज ढोने में नहीं किया जाए और अन्य माल ढोने वाले वाहनों के प्रयोग के लिए किसानों को प्रेरित किया जाए।

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