मुख्तार अंसारी मामले में राज्य सरकार की याचिका खारिज

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प्रयागराज। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने बाहुबली मुख्तार अंसारी की मौत के बाद दक्षिण टोला थाना,जिला मऊ में दर्ज मामले को शीघ्र निस्तारित करने की मांग में दाखिल राज्य सरकार की याचिका को अर्थहीन करार देते हुए खारिज कर दिया है।

यह आदेश न्यायाधीश संजय कुमार सिंह ने राज्य सरकार की याचिका पर दिया है। अंसारी के खिलाफ धारा 147,148,149,302,307,120बी भारतीय दंड संहिता,धारा 7 अपराध संशोधन कानून ,धारा 25/27 आयुध अधिनियम के तहत ट्रायल चल रहा था। इसी ट्रायल को शीघ्र निस्तारित करने की सरकार की तरफ से याचिका दायर की गई थी।

वार्ता

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