महिला को गाली देने वाले श्रीकांत त्यागी को झटका-नहीं मिली जमानत

महिला को गाली देने वाले श्रीकांत त्यागी को झटका-नहीं मिली जमानत

प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट की ओर से नोएडा की सोसाइटी में रहने वाली महिला के साथ अभद्रता करते हुए गाली गलौज करने के मामले में जेल गए निलंबित बीजेपी नेता को इलाहाबाद हाईकोर्ट की ओर से बड़ा झटका दिया गया है। अदालत में दाखिल की गई श्रीकांत त्यागी की जमानत याचिका को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है।

शुक्रवार को नोएडा की ओमेक्स सिटी सोसाइटी में रहने वाली महिला के साथ अभद्रता करते हुए उसके साथ गाली गलौज करने के मामले में गिरफ्तार किए गए आरोपी श्रीकांत त्यागी की जमानत याचिका पर अपना फैसला सुनाते हुए हाईकोर्ट ने उसकी अर्जी को खारिज कर दिया है। बृहस्पतिवार को हुई सुनवाई के दौरान अदालत द्वारा श्रीकांत त्यागी की जमानत पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया गया था।

आज सुनाए गए फैसले में हाईकोर्ट की ओर से भाजपा से निलंबित किए गए श्रीकांत त्यागी को जोर का झटका दिया गया है। अब इस मामले की सुनवाई आगामी 17 अक्टूबर को की जाएगी।

उधर सोशल मीडिया पर बृहस्पतिवार को भाजपा के निलंबित नेता श्रीकांत त्यागी को जमानत मिलने की खबर जंगल की आग की तरह फैल गई थी।

आज हाईकोर्ट की ओर से सुनाए गए फैसले से श्रीकांत त्यागी के परिजनों एवं शुभचिंतकों को जोर का झटका लगा है।

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