दिव्यांग एवं मंदबुद्धि दुष्कर्म करने के दोषी को इतने साल का कठोर कारावास

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श्रीगंगानगर। राजस्थान में श्रीगंगानगर के यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम मामलों की विशेष अदालत (संख्या 2) ने एक दिव्यांग और मंदबुद्धि 16 वर्षीय किशोरी से दुष्कर्म करने के आरोपी युवक को गुरुवार को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई।

विशिष्ट न्यायाधीश ने आरोपी जसपाल सिंह को किशोरी से दुष्कर्म करने का दोषी मानते हुए उस पर कुल 40 हजार रुपये का जुर्माना भी किया।

मामले के अनुसार, घड़साना थाना क्षेत्र में आठ अगस्त 2023 को किशोरी अपने छोटे भाई के साथ घर में अकेली थी तो जसपाल वहां आया और उसके छोटे भाई को 10 रुपये देकर कुछ वस्तु लाने के लिये बाहर भेज दिया और किशोरी से दुष्कर्म किया।

वार्ता

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