सपा MLA नहीं आएंगे जेल से बाहर- सुप्रीम कोर्ट का जमानत से इंकार
नई दिल्ली। समाजवादी पार्टी के विधायक की जमानत याचिका को खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सपा एमएलए के खिलाफ गंभीर अपराध के मामलों में मुकदमा दर्ज है। इसलिए सपा एमएलए को अभी जमानत नहीं दी जा सकती है।
बुधवार को कानपुर की सीसामऊ विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी को सुप्रीम कोर्ट से करारा झटका मिला है। इरफान सोलंकी की जमानत याचिका को खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इरफान सोलंकी के खिलाफ गंभीर अपराध के मामलों में मुकदमा दर्ज है। इसलिए अभी सपा एमएलए को जमानत नहीं दी जा सकती है। वह इसलिए कि अभी कुछ मामलों में सपा एमएलए के खिलाफ आरोप निर्धारित होने बाकी है।
हालांकि सपा एमएलए इरफान सोलंकी के वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट के सामने यह दलील भी पेश की कि सपा एमएलए जमानत के बाद कहीं भागेंगे नहीं और ना ही इरफान सोलंकी द्वारा सुबुतों के साथ छेड़छाड़ की जाएगी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनकी दलीलों के आधार पर जमानत से इनकार कर दिया। अदालत में उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से इरफान सोलंकी की जमानत का विरोध करते हुए कहा गया कि अपराध के बाद इरफान सोलंकी फर्जी आधार कार्ड एवं अन्य दस्तावेजों के माध्यम से हवाई यात्रा करते थ।े सीसीटीवी के माध्यम से इस बात के सबूत भी मिले हैं।उल्लेखनीय है समाजवादी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी मौजूदा समय में महाराजगंज की जेल में बंद है।