सिसोदिया को मिली तीन दिन की अंतरिम जमानत
नई दिल्ली। दिल्ली की एक अदालत ने 14 फरवरी को अपनी भतीजी की शादी में शामिल होने के लिए दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री एवं आम आदमी पार्टी (आप) नेता मनीष सिसोदिया को सोमवार को तीन दिन की अंतरिम जमानत दे दी।
सांसद/विधायक अदालत के विशेष न्यायाधीश एमके नागपाल ने सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए उन्हें अपनी भतीजी की शादी में शामिल होने के लिए 13 से 15 फरवरी तक की अंतरिम जमानत दे दी।
सिसोदिया के वकील ने यह कहते हुए जमानत याचिका दायर की कि उनकी भतीजी उनके बहुत करीब है और उन्हें शादी में कुछ रस्में निभानी होंगी। केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के सरकारी वकील ने अदालत के समक्ष जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा कि सिसोदिया अत्यधिक प्रभावशाली हैं और सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं। इसलिए न्यायहित में अर्जी खारिज की जानी चाहिए।
उल्लेखनीय है सिसोदिया को पिछले साल फरवरी में सीबीआई ने और मार्च, 2023 में ईडी ने दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति मामले में गिरफ्तार किया था। जांच एजेंसियों ने अब खत्म हो चुकी आबकारी नीति के निर्माण और कार्यान्वयन में अनियमितताओं का आरोप लगाया है।