सिख दंगा केस- बाप बेटे की हत्या के दोषी सज्जन कुमार की सजा पर...

नई दिल्ली। राजधानी में वर्ष 1984 के दौरान हुए सिख दंगा मामले में बाप बेटे की हत्या के लिए दोषी ठहराए जा चुके सज्जन कुमार की सजा का एलान फिलहाल टाल दिया गया है। अब इस मामले की सुनवाई 21 फरवरी को की जाएगी।
मंगलवार को राजधानी की राउज एवेन्यू कोर्ट में वर्ष 1984 में हुए सिख दंगा मामले में बाप बेटे की हत्या के दोषी ठहराए जा चुके सज्जन कुमार की सजा के ऐलान को अदालत की ओर से टाल दिया गया है।
राजधानी दिल्ली के सरस्वती विहार के रहने वाले पिता पुत्र के मर्डर से जुड़े इस मामले में आज सजा का ऐलान किया जाना था, लेकिन सजा के ऐलान से पहले पीड़ित पक्ष की ओर से दोषी ठहराए जा चुके सज्जन कुमार को फांसी की सजा देने की अपील की गई थी।
जिसके चलते अदालत ने सजा का ऐलान नहीं किया है। अब सजा के मामले को लेकर आगामी 21 फरवरी को अदालत द्वारा फिर से सुनवाई की जाएगी।
उल्लेखनीय है कि 41 साल पहले राजधानी दिल्ली के सरस्वती विहार में हुई दो सिखों की हत्या से जुड़े इस मामले में 12 फरवरी को अदालत द्वारा सज्जन कुमार को दोषी ठहराते हुए कहा गया था कि सजा का ऐलान 18 फरवरी को किया जाएगा।