अपहरण के मामले में 21 साल बाद सात आरोपियों को सजा व जुर्माना

अपहरण के मामले में 21 साल बाद सात आरोपियों को सजा व जुर्माना

मुजफ्फरनगर। 21 साल पहले वर्ष 2019 के दौरान थाना सिखेड़ा के ग्राम धंधेडा में लाखों की फिरौती के लिए नलकूप से किए गए किसान के अपहरण के मामले में सात आरोपियों को पांच-पांच वर्ष की सजा सुनाई गई है। आरोपियों के ऊपर 5-5 हजार रुपए का जुर्माना करते हुए उन्हें अर्थदंड से भी दंडित किया गया है।

शनिवार को जनपद के थाना सिखेड़ा क्षेत्र के ग्राम धंधेडा में नलकूप पर सिंचाई करने के लिए गए किसान आस मोहम्मद का 9 बदमाशों द्वारा फिरौती के लिए अपहरण करने के मामले में हुई सुनवाई के दौरान न्यायालय द्वारा अपरहण के आरोपी कयूम, सुनील, साजिद, इरफान, असलम ,महफूज और जाहिद को 5-5 वर्ष की कैद की सजा सुनाई गई है। आरोपियों के ऊपर 5-5 हजार रुपए का जुर्माना करते हुए उन्हें अर्थदंड से भी दंडित किया गया है। 21 साल पहले हुए किसान के अपहरण के इस मामले की सुनवाई फास्ट ट्रेक कोर्ट-3 अनिल कुमार की अदालत में हुई अभियोजन की ओर से अपहरण के आरोपियों को सजा दिलाने के लिए एडीजीसी कमल कांत की ओर से जोरदार पैरवी की गई। अभियोजन की कहानी के मुताबिक वर्ष 2019 में थाना सिखेड़ा क्षेत्र के ग्राम धंधेडा निवासी नवाब, अपने भतीजे आस मोहम्मद और नौकर छोटू के साथ नलकूप पर खेतों में पानी चलाने के लिए गया था। इस दौरान नलकूप पर 9 बदमाशों ने धावा बोलते हुए नवाब के भतीजे आस मोहम्मद का अपहरण कर लिया था। अपहरणकर्ताओं में गांव का ही एक बदमाश मासूम भी शामिल था। बाद में बदमाशों ने अपहृत किए गए आस मोहम्मद को छोड़ दिया था। घटना के संबंध में अपहृत किए गए आस मोहम्मद के पिता इंतजार ने थाना सिखेड़ा पर मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने इस संबंध में मामला दर्ज करने के बाद किसान के अपहरण में शामिल सभी 9 आरोपियों को गिरफ्तार करते हुए जेल भेज दिया था। 21 साल तक चली इस मामले की सुनवाई के दौरान दो आरोपियों मासूम एवं राशिद की मौत हो गई थी। 7 आरोपियों को न्यायालय की ओर से आज शनिवार को सजा सुनाई गई है।



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