ज्ञानवापी में नमाज पर रोक की डिमांड पर हिंदू पक्ष को झटका- याचिका खारिज

ज्ञानवापी में नमाज पर रोक की डिमांड पर हिंदू पक्ष को झटका- याचिका खारिज

वाराणसी। जिला एवं सत्र न्यायालय ने ज्ञानवापी मामले को लेकर हिंदू पक्ष को झटका देते हुए उसकी नमाजियों की एंट्री पर रोक की याचिका को खारिज कर दिया है। जिसके चलते व्यास जी तहखाना में नमाज होती रहेगी और वहां पर किसी तरह की मरम्मत या निर्माण की इजाजत नहीं होगी।

शुक्रवार को ज्ञानवापी को लेकर सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत ने हिंदू पक्ष की ओर से व्यास तहखाना में नमाजियों की एंट्री पर रोक की अपील को खारिज कर दिया है। सिविल जज सीनियर डिवीजन हितेश अग्रवाल ने मामले की सुनवाई करते हुए ज्ञानवापी तहखाना में चल रही पूजा को यथावत रखने का आदेश दिया है। अदालत ने कस्टोडियन जिलाधिकारी वाराणसी को आदेश दिया है कि तहखाना में किसी भी तरह की मरम्मत का काम नहीं कराया जाए।

शुक्रवार को व्यास जी तहखाना में नमाजियों की एंट्री पर रोक की याचिका खारिज होने के बाद अब हिंदू पक्ष तहखाना की मरम्मत कराने की मांग करते हुए जिला अदालत में अपील दायर करेगा।

हिंदू पक्ष का कहना है कि व्यास जी तहखाने की छत कमजोर है और तहखाना का पिलर भी काफी पुराना है, इसलिए तहखाना की मरम्मत कराई जाए और नमाजियों को वहां जाने से रोका जाए। उधर मुस्लिम पक्ष का कहना है कि नमाजियों को रोकने की याचिका गलत है। छत इतनी कमजोर नहीं है कि वह किसी के जाने से क्षतिग्रस्त हो जाएगी, क्योंकि हम सालों से छत पर नमाज पढ़ते आ रहे हैं।

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