कॉलेज में हिजाब बुर्का प्रतिबंध पर एससी की आशिक रोक- कॉलेज को अदालत...
नई दिल्ली। मुंबई कॉलेज परिसर में हिजाब, बुर्का एवं नकाब पहनने पर प्रतिबंध को बरकरार रखने वाले हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए देश की शीर्ष अदालत ने उस सर्कुलर पर आंशिक रोक लगा दी, जिसमें कालेज परिसर के भीतर बुर्का, हिजाब, टोपी और नकाब पहनने पर प्रतिबंध लगाया गया था। इस मामले की अगली सुनवाई नवंबर महीने में होगी।
शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में मुंबई हाई कोर्ट के मुंबई स्थित कालेज परिसर में हिजाब, बुर्का एवं नकाब पहनने पर लगाए गए प्रतिबंध को बरकरार रखने वाले फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई की।
मामले की सुनवाई के दौरान देश की शीर्ष अदालत ने मुंबई के कॉलेज के उस सर्कुलर पर आंशिक रोक लगा दी है, जिसमें कालेज परिसर के भीतर बुर्का, हिजाब, टोपी और नकाब पहनने पर प्रतिबंध लगाया गया था। अदालत ने अब इस मामले की सुनवाई के लिए नवंबर महीने की तिथि निर्धारित की है।
आशिक रोक लगाने वाली सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कॉलेज में हिजाब और बुर्का पहनने पर प्रतिबंध लगाने के हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर मुंबई की एजुकेशनल सोसाइटी से जवाब मांगते हुए कॉलेज को दुरुपयोग के मामले में अदालत का दरवाजा खटखटाने की स्वतंत्रता दी गई है। अदालत ने कहा है कि याचिकाकर्ताओं द्वारा हिजाब बुर्का टोपी और नकाब पर उसके अंतरिम आदेश का दुरुपयोग नहीं किया जाना चाहिए।