धोखाधड़ी के मामले में विधिक राय लेने के HC के आदेश पर SC ने लगाई रोक

धोखाधड़ी के मामले में विधिक राय लेने के HC के आदेश पर SC ने लगाई रोक

नई दिल्ली। इलाहाबाद हाईकोर्ट के धोखाधड़ी के मुकदमे में मुकदमा पंजीकृत करने से पहले विधिक राय लेने के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। यह रोक अगली तारीख तक जारी रहेगी।

गौरतलब है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 18 अप्रैल 2024 को एक आदेश जारी किया था जिसमें हाईकोर्ट ने धोखाधड़ी और जालसाजी के मामले में मुकदमा पंजीकृत करने से पहले पुलिस को विधिक राय लेने का आदेश दिया था। उत्तर प्रदेश के डीजीपी को दिए गए आदेश में हाईकोर्ट ने कहा था कि अगर मामला सिविल विवाद का लग रहा हो तो उसको दर्ज करने से पहले पुलिस कानूनी राय जरुर ले।

उसके बाद से पुलिस ने धोखाधड़ी और जालसाजी के मामलों में विधिक राय लेनी शुरू कर दी थी, जिस कारण बहुत सारे मुकदमों में अड़चने भी लगने लगी थी। इसी बीच उत्तर प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हाई कोर्ट के इस आदेश को चुनौती दी थी। जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला करते हुए हाई कोर्ट के फैसले के पैरा 15 और 17 पर अगली तारीख तक रोक लगाने का आदेश दिया है।


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