बोला SC- मियां तियां अथवा पाकिस्तानी कहना अपराध नहीं- धार्मिक...

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि किसी व्यक्ति को मियां तियां अथवा पाकिस्तानी कहना गलत एवं आपत्तिजनक हो सकता है लेकिन इसे किसी भी तौर पर अपराध नहीं माना जा सकता है। ऐसा कहे जाने से किसी की धार्मिक भावनाएं भी आहत नहीं होती है।
मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट की ओर से दिए गए एक बड़े फैसले में किसी व्यक्ति को मियां तियां या पाकिस्तानी कहने पर अपराधी कार नहीं दिया जा सकता है।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि किसी को मियां तियां या पाकिस्तानी कहना गलत एवं आपत्तिजनक हो सकता है, लेकिन इसे किसी भी सूरत में अपराध नहीं माना जा सकता है।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि किसी को मियां तियां या पाकिस्तानी कहने पर धार्मिक भावनाएं भी आहत नहीं होती है इसलिए इसे लेकर केस भी दर्ज नहीं हो सकता है।
अदालत ने यह टिप्पणी 80 साल के एक व्यक्ति के खिलाफ दर्ज किए गए मुकदमे को खारिज करते हुए दी है।
नामजद किए गए बुजुर्ग पर आरोप था कि उन्होंने एक व्यक्ति को मियां तियां और पाकिस्तान कह दिया था इससे संबंधित व्यक्ति की धार्मिक भावनाएं आहत हुई थी और इसी मामले में उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था।
मंगलवार को हुई सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस बीवी नगरत्ना एवं जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की बेंच ने केस को खारिज कर दिया है।