MCD चुनाव को लेकर SC ने LG को सुनाई खरी खरी- पूछा इतना भी क्या....
नई दिल्ली। नगर निगम के मेयर की बात को दरकिनार करते हुए निर्धारित की गई तिथि से पहले नगर निगम की स्थाई समिति के सदस्य का चुनाव कराने के मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने लेफ्टिनेंट गवर्नर के फैसले पर गहरी नाराजगी जताते हुए एलजी से पूछा है कि ऐसी भी क्या जल्दी थी?
शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने नगर निगम की स्थाई समिति के सदस्य के चुनाव को लेकर लेफ्टिनेंट गवर्नर वी के सक्सेना के फैसले पर कड़ी टिप्पणी की है। सुप्रीम कोर्ट ने लेफ्टिनेंट गवर्नर द्वारा जल्दबाजी में लिए गए चुनाव कराने के फैसले पर सवाल उठाते हुए चेतावनी देकर लेफ्टिनेंट गवर्नर से कहा है कि अगर वह इस तरह नगर निगम के एक्ट के अंतर्गत कार्यकारी शक्तियों का इस्तेमाल मनमाने तरीके से करना शुरू कर देंगे तो इससे लोकतंत्र खतरे में पड़ जाएगा।
नगर निगम की स्थाई समिति के सदस्य के चुनाव को जल्दबाजी में कराए जाने को लेकर देश की शीर्ष अदालत ने लेफ्टिनेंट गवर्नर को चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर आप नगर निगम की स्थाई समिति के अध्यक्ष के लिए चुनाव आयोजित करते हैं तो हम उनकी इस बात को गंभीरता से लेंगे।
उल्लेखनीय है कि नगर निगम की मेयर शैली ओबेरॉय ने लेफ्टिनेंट गवर्नर वीके सक्सेना के आदेश पर कराए गए नगर निगम की स्थाई समिति के छठे सदस्य के चुनाव को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देते हुए अदालत का दरवाजा खटखटाया था। आज सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर सुनवाई करते हुए अब लेफ्टिनेंट गवर्नर के दफ्तर से जवाब मांगा है।