SC ने लगाया ब्रेक- मदरसा स्टूडेंट स्कूलों में नहीं होंगे ट्रांसफर
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार के उस आदेश पर रोक लगा दी है, जिसमें बिना मान्यता और सरकारी सहयोग से संचालित मदरसों के गैर मुस्लिम स्टूडेंट को सरकारी स्कूलों में ट्रांसफर करने का आदेश दिया गया था।
सोमवार को सुप्रीम कोर्ट की ओर से उत्तर प्रदेश सरकार के आदेश पर लगाई गई रोक के अंतर्गत बिना मान्यता और सरकार के सहयोग से चलने वाले मदरसों के गैर मुस्लिम स्टूडेंट सरकारी स्कूलों में ट्रांसफर नहीं किए जाएंगे।
जमीयत उलेमा ए हिंद की ओर से इस संबंध में लगाई गई याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार के आदेशों पर फिलहाल प्रतिबंध लगा दिया है।
उल्लेखनीय है कि तकरीबन आठ दिन पहले राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग ने देश के सभी राज्यों को लिखी चिट्ठी में कहा था कि मदरसों को दिए जाने वाला फंड बंद कर देना चाहिए क्योंकि यह राइट टू एजुकेशन नियमों का पालन नहीं करते हैं।