SC का कश्मीर में सितंबर 2024 तक चुनाव कराने का आदेश

SC का कश्मीर में सितंबर 2024 तक चुनाव कराने का आदेश
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नई दिल्ली। जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 हटाने के फैसले को सही करार देने वाले सुप्रीम कोर्ट ने भारत निर्वाचन आयोग को सितंबर 2024 तक जम्मू कश्मीर में चुनाव कराने के आदेश दिए हैं।

सोमवार को जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने या नहीं हटाने के मामले पर फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने पांच जजों की बेंच की ओर से लिखे गए फैसले में केंद्र के धारा 370 हटाने के निर्णय को सही करार दिया है।

सुप्रीम कोर्ट में लगातार 16 दिनों तक चली सुनवाई 5 सितंबर को खत्म होने के 96 दिन बाद आर्टिकल 370 पर फैसला सुनाने वाले उच्चतम न्यायालय ने जम्मू कश्मीर में 30 सितंबर 2024 तक विधानसभा के चुनाव कराने के आदेश चुनाव आयोग को दिए हैं।

मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ ने अपने फैसले में कहा है कि हम चुनाव आयोग को सितंबर 2024 तक जम्मू कश्मीर में विधानसभा के चुनाव कराना सुनिश्चित करने के कदम उठाने के निर्देश देते हैं।

मुख्य न्यायाधीश ने कहा है कि केंद्र के इस कथन के मददेनजर कि जम्मू कश्मीर को अपना राज्य का दर्जा फिर से मिलेगा, पर उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर को दो केंद्र शासित प्रदेशों में पुनर्गठित करने की जरूरत नहीं थी।

सीजेआई ने कहा है कि अनुच्छेद 370 को निरस्त करने से पहले जम्मू कश्मीर संविधान सभा की सिफारिश आवश्यक नहीं थी। आर्टिकल 370 को हटाने का अधिकार जम्मू कश्मीर के एकीकरण के लिए है।

असाधारण परिस्थितियों को छोड़कर आर्टिकल 370 को निरस्त करने के राष्ट्रपति के फैसले के खिलाफ अपील में सुनवाई नहीं कर सकते हैं।

इसलिए दुर्भावना पूर्ण तरीके से इसे रद्द नहीं किया जा सकता है।

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