लखीमपुर हिंसा के आरोपी आशीष मिश्र मोनू को एससी ने दी जमानत

लखीमपुर हिंसा के आरोपी आशीष मिश्र मोनू को एससी ने दी जमानत

नई दिल्ली‌। उच्चतम न्यायालय ने लखीमपुर खीरी के तिकुनिया में हुई हिंसा के मामले में मुख्य आरोपी केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी के बेटे आशीष मिश्र मोनू को सशर्त जमानत दे दी है। बुधवार को उच्चतम न्यायालय ने उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी के तिकुनिया में वर्ष 2021 की 3 अक्टूबर दिन रविवार को हुई हिंसा के मामले में मुख्य आरोपी आशीष मिश्र मोनू की जमानत मंजूर करते हुए उसे बेल दे दी है। आशीष मिश्र मोनू केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय कुमार मिश्र टेनी के बेटे है और आशीष मिश्र पर लखीमपुर खीरी के तिकुनिया में किसान आंदोलन के दौरान किसानों को गाड़ी से कुचलने का आरोप लगा था।

आरोप है कि जमानत पाने वाले आशीष मिश्र मोनू के इशारे पर प्रदर्शनकारी किसानों को थार जीप से कुचल दिया गया था। इस घटना में 4 लोगों की मौत हो गई थी, जिससे हिंसा भड़क गई थी और पूरे घटनाक्रम में 8 लोगों की जान चली गई थी। उच्चतम न्यायालय द्वारा केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी के बेटे आशीष मिश्र टेनी को सशर्त जमानत दी गई है। जमानत पर बाहर आने के बाद आशीष मिश्र मोनू उत्तर प्रदेश और राजधानी दिल्ली में नहीं रह सकेगा। 8 सप्ताह बाद आशीष मिश्र मोनू की जमानत मंजूर हुई है।

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