सरकार पर भड़का एससी- कोर्ट से कैसे किया इमरान को अरेस्ट- 1 घंटे में लाओ

नई दिल्ली। कोर्ट रूम की खिड़की के शीशे तोड़कर अदालत के भीतर घुसे रेंजरों द्वारा की गई पूर्व प्रधानमंत्री की गिरफ्तारी को लेकर अब सुप्रीम कोर्ट बुरी तरह से भड़क गया है। इमरान खान की गिरफ्तारी को अवैध होना बताते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अरेस्ट किए गए पूर्व प्रधानमंत्री को 1 घंटे में अदालत लाने की हिदायत दी है।
बृहस्पतिवार को तेजी के साथ हुए एक बड़े घटनाक्रम के अंतर्गत पाकिस्तानी रेंजर्स द्वारा अदालत की खिड़की के शीशे तोड़कर भीतर घुसते हुए की गई गिरफ्तारी के खिलाफ चल रही सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान की गिरफ्तारी को अवैध होना बताते हुए 1 घंटे के भीतर उन्हें अदालत में लाने का आदेश दिया है। चीफ जस्टिस उमर अता बन्दियाल ने इमरान खान की गिरफ्तारी अदालत परिसर से किए जाने पर सवाल उठाते हुए कहा है कि यदि कोई व्यक्ति अदालत में आया है तो उसे वहां से कैसे गिरफ्तार किया जा सकता है?
चीफ जस्टिस ने कहा है कि यह तो सरासर न्याय के अधिकार क्षेत्र का उल्लंघन हुआ है इसके अलावा अदालत परिसर से गिरफ्तारी किया जाना एक खतरनाक काम भी है। यदि ऐसा ही किया जाता रहा तो अदालत में खुद को कोई भी सुरक्षित महसूस नहीं कर सकेगा। चीफ जस्टिस ने यह टिप्पणी करते हुए प्रशासनिक अधिकारियों को आदेश दिया है कि कोर्ट से गिरफ्तार किए गए पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को 1 घंटे के भीतर अदालत में पेश किया जाए। अदालत के इस रौद्र रूप को देखकर अब इस बात के संकेत मिल रहे हैं कि इमरान खान को गिरफ्तारी के मामले में बड़ी राहत मिल सकती है।