SC ने खारिज की मंदिरों में VVIP दर्शनों के खिलाफ जनहित याचिका
नई दिल्ली। मंदिरों में VVIP दर्शनों के खिलाफ दायर की गई जनहित याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज करते हुए कहा है कि इस मुद्दे पर कोई भी फैसला समाज और मंदिर प्रबंधन को ही करना है।
शुक्रवार को देश की शीर्ष अदालत ने विभिन्न मंदिरों में लागू की गई VVIP दर्शनों के खिलाफ दायर की गई जनहित याचिका को खारिज कर दिया है।
सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई इस जनहित याचिका में देश के मंदिरों में पैसे लेकर श्रद्धालुओं को स्पेशल दर्शन करने एवं VVIP लोगों को दी जाने वाली विशेष सुविधा में बंद करने की डिमांड की गई थी।
मामले की सुनवाई कर रहे मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना एवं न्यायमूर्ति संजय कुमार की बेंच ने कहा है कि इस मामले को लेकर हमारी राय हो सकती है कि कोई स्पेशल ट्रीटमेंट किसी को भी नहीं दिया जाना चाहिए, लेकिन इस मुद्दे पर फैसला करना समाज और मंदिर प्रबंधन का काम है। इस मामले को लेकर अदालत कोई आदेश नहीं दे सकती है।