सजल सडाना हत्याकांड- तीन को आजीवन सश्रम कारावास
सहारनपुर। वर्ष 2009 में हुए हाईप्रोफाईल सजल सडाना हत्याकांड के मामले में आज कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। हत्याकांड के तीन दोषियों को कोर्ट ने आजीवन सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही उन पर 1.25-1.25 लाख रुपये का जुर्माना किया है। वहीं कोर्ट ने एक को दोष मुक्त किया है।
गौरतलब है कि विगत 27 जनवरी 2009 को सजल पुत्र विजय सडाना का बदमाशों ने अपहरण कर लिया था। बाद में सजल की हत्या कर दी गई थी। इस मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए कार्रवाई शुरू कर दी थी। विवेचना के दौरान चार आरोपियों के नाम सामने आये थे। इनमें हरवीर सिंह पुत्र प्रीतम सिंह, उदयवीर पुत्र नन्दपाल, सुधीर पुत्र महिपाल, अनुज पुत्र सुदेश शामिल हैं। यह मामला अपर सत्र न्यायाधीश की अदालत में चल रहा था। सहारनपुर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शिवाशिम्पी चन्नप्पा के निर्देशन में पुलिस ने इस मामले में प्रभावी पैरवी की। इस मामले में न्यायाधीश ने हरवीर, उदयवीर व सुधीर को आजीवन सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। इसके अलावा तीनों पर 1.25-1.25 लाख रुपये का जुर्माना किया है। कोर्ट ने अनुज पुत्र सुदेश को दोष मुक्त कर दिया है।