बोली हाईकोर्ट- लड़की का हाथ पकड़ कर प्यार का इजहार छेड़छाड़ नहीं!
मुंबई। लड़की का हाथ पकड़कर अपने प्यार का इजहार करने वाले ऑटो ड्राइवर को राहत देते हुए हाईकोर्ट ने उसे जमानत पर छोड़ने का निर्देश दिया है। एकल पीठ ने अपने आदेश में कहा है कि पीड़िता के बयान से साफ है कि आरोपी का पीड़िता का यौन उत्पीड़न करने का इरादा नहीं था।
मंगलवार को मुंबई हाईकोर्ट की ओर से दिए गए बड़े फैसले में लड़की का हाथ पकड़कर अपने प्यार का इजहार करने को छेड़छाड़ नहीं माना है। हाईकोर्ट ने आरोपी ऑटो ड्राइवर को जमानत पर छोड़ने का निर्देश भी दिया है।
मुंबई हाईकोर्ट की नागपुर बेंच में जस्टिस भारती डांगरे की एकल पीठ ने आरोपी ऑटो चालक को जमानत पर छोड़ने के आदेश के अंतर्गत कहा है कि पीड़िता की ओर से दिए गए बयान से यह साफ हो गया है कि आरोपी का इरादा पीड़िता का यौन उत्पीड़न करने का नहीं था। ऐसे में हाईकोर्ट ने आरोपी को गिरफ्तारी से पहले जमानत देने का आदेश दिया है। उल्लेखनीय है कि पिछले साल के नवंबर महीने में नाबालिग पीड़िता के पिता ने पुलिस को दी गई शिकायत में कहा था कि ऑटो चालक धनराज बाबू सिंह राठौर ने उसकी 17 वर्षीय बेटी का यौन उत्पीड़न करने का प्रयास किया है। इसके बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया था।