सागर पहलवान हत्याकांड-सुशील कुमार की न्यायिक हिरासत अवधि 25 जून तक बढी

सागर पहलवान हत्याकांड-सुशील कुमार की न्यायिक हिरासत अवधि 25 जून तक बढी

नई दिल्ली। दिल्ली की एक अदालत ने एक युवा पहलवान की हत्या के आरोपी लगातार दो बार के ओलम्पिक पदक विजेता पहलवान सुशील कुमार की न्यायिक हिरासत अवधि 25 जून तक बढ़ा दी है।

मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट रीतिका जैन ने शुक्रवार को सागर पहलवान के हत्यारोपी सुशील कुमार पहलवान की याचिका पर सुनवाई करते हुए उसे और दो हफ्ते की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। सुशील की नौ दिन की न्यायिक हिरासत अवधि आज तक ही थी।

इससे पहले बुधवार का सुशील कुमार की विशेष खाने और सप्लीमेंट्स को जेल में मुहैया कराने संबंधी उसकी अर्जी को अदालत ने खारिज कर दिया था।

सुशील पर हत्या, गैर इरादतन सागर पहलवान की हत्या और पहलवान के अपहरण के आरोप हैं और वह इस समय दिल्ली में मंडोली की एक जेल में बंद हैं।

सुशील और उसके सहयोगियों पर सागर धनखड़ और उसके दो दोस्तों के साथ एक संपत्ति विवाद में जानलेवा हमला करने तथा मारपीट के आरोप हैं और यह घटना छत्रसाल स्टेडियम में 4-5 मई की रात की है। इस मारपीट के बाद सागर की बाद में मौत हो गई थी।

इस घटना का एक वीडियो भी है जिसमें सुशील और उसके सहयोगी सागर की लाठियों और डंडों से पिटाई करते दिखाई दे रहे हैं। दिल्ली पुलिस का कहना है कि सुशील ही इस घटना का मास्टरमाइंड और मुख्य अपराधी है और यह वीडियो सुशील के खिलाफ एक पुख्ता सबूत है जिसमें वह पहलवान की पिटाई करता दिखाई पड़ रहा है।

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