सुप्रीम कोर्ट की जगह SC कर दे- फिर तो बच जाएगी बहुत सारी जगह
नई दिल्ली। केंद्रीय मंत्री अजय कुमार मिश्रा टेनी के किसान आंदोलन के दौरान चार लोगों को गाड़ी से कुचलकर मारने वाले मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा मोनू के उत्तर प्रदेश में छुट्टा घूमने पर गहरी नाराजगी जताते हुए उसकी कारगुजरी को लेकर तल्ख टिप्पणी की है।
सोमवार को लखीमपुर खीरी के तिकुनिया में किसान आंदोलन के दौरान चार लोगों को गाड़ी से कुचलकर मारने के मुख्य आरोपी केंद्रीय मंत्री अजय कुमार मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा उर्फ मोनू को लेकर सुप्रीम कोर्ट की ओर से तीखी टिप्पणी की गई है।
अदालत ने कहा है कि यदि आशीष मिश्रा उर्फ मोनू उत्तर प्रदेश में पहुंचकर आयोजनों में हिस्सा ले रहा है तो यह उसे मिली अंतरिम बेल की शर्तों का खुला उल्लंघन है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सूर्यकांत एवं जस्टिस पीएस नरसिम्हा की बेंच ने कहा है कि यदि आशीष मिश्रा उर्फ मोनू खुद उत्तर प्रदेश में आयोजित कार्यक्रमों में पहुंच रहा है तो यह उसे दी गई अंतिम जमानत की शर्तों का खुल्लम खुल्ला उल्लंघन है।
अदालत ने आशीष मिश्रा को अंतरिम जमानत देते हुए कहा था कि आपको लखीमपुर खीरी मामले में ट्रायल के दौरान उत्तर प्रदेश जाने की इजाजत नहीं होगी। इसके अलावा आपको उत्तर प्रदेश से बाहर ही रहना होगा। अदालत ने ऐसा इसलिए कहा था जिससे आशीष मिश्रा मौके पर पहुंचकर स्थिति को प्रभावित नहीं कर सके और उसका गवाहो पर भी कोई असर नहीं पड़े।