दुष्कर्मी को फांसी की सजा- पांच लाख का अदालत ने लगाया जुर्माना
औरैया। उत्तर प्रदेश में औरैया जिले की पाॅस्को न्यायालय ने तीन साल की मासूम के साथ बलात्कार के आरोपी को फांसी की सजा सुनाने के साथ पांच लाख रूपए का अर्थदंड भी लगाया है।
आधिकारिक सूत्रों ने मंगलवार को यहां यह जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि बिधूना क्षेत्र में 20 अक्टूबर 2021 को घर में खेल रही तीन साल की माासूम को बिस्कुट खिलाने का लालच देकर अपने कमरे में ले जाकर उसके साथ रेप करने वाले आरोपी प्रेम नरेश को विशेष न्यायालय पाॅस्को एक्ट मनराज सिंह ने फांसी की सजा से दंडित किया है।
कोर्ट ने कहा अभियुक्त का आचरण समाज को विचलित करने वाला है। जो किसी भी दशा में क्षमा योग्य नहीं है। इसके अलावा न्यायालय ने पांच लाख का अर्थदंड भी लगाया है। कोर्ट के फैसले के समय पीड़िता का परिवार मौजूद नहीं था।
बिधूना कोतवाली में लिखे मुकदमा में पीड़िता के पिता ने बताया कि 20 अक्टूबर 2021 को उसकी तीन साल की मासूम बेटी घर के बाहर खेल रही थी कि पड़ोसी के रिश्तेदार प्रेम नरेश उसकी बेटी को बिस्कुट खिलाने के लालच देकर पड़ोस के कमरे में ले गया और उसके साथ रेप किया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर अभियुक्त को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। पुलिस ने मामले की चार्जशीट लगाई।
मामला विशेष न्यायालय पाॅक्सो एक्ट मनराज सिंह की अदालत में चला। जिसमें वादी व उसकी पत्नी एवं महिला डाॅक्टर सीमा गुप्ता सहित सात गवाह गुजरे। अभियुक्त तब से जेल में था। बहस के दौरान बचाव पक्ष के वकील ने तर्क दिया कि डाॅक्टर ने गलत रिपोर्ट बनाई और मुकदमा घटना के दिन नही लिखा गया। इसलिए अभियुक्त को दोषमुक्त किया जाए। वहीं अभियोजन की ओर से डीजीसी अभिषेक मिश्रा, विशेष लोक अभियोजक पाॅक्सो जितेंद्र सिंह तोमर व मृदुल मिश्रा ने कहा कि तीन साल की मासूम के साथ रेप की घटना जघन्य अपराध है।
औरैया जिला न्यायालय से यह फांसी की तीसरी सजा है। पहली फांसी की सजा साल 2007 में फफूंद में हुए तिहरे हत्याकांड के अभियुक्त को एडीजे फास्ट ट्रैक एससी मिश्रा ने फांसी की सजा सुनाई थी। इसके बाद 2019 में किशोरी से एकतरफा प्रेम में पागल युवक ने घर मे घुसकर गोली मारकर हत्या कर दी थी। जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुशील कुमार ने दोषी को फांसी सजा सुनाई थी।
वार्ता