किशोरी के अपहरण के बाद बलात्कार के दोषी को 10 साल की कैद
मुजफ्फरनगर। वर्ष 2018 की 13 मार्च को मुजफ्फरनगर के मोहल्ला रामपुरी की एक गली में रहने वाली 14 वर्षीय किशोरी का अपहरण करने के बाद कई दिनों तक उसके साथ बलात्कार करने के मामले में दोषी पाए गए आरोपी को अदालत द्वारा 10 साल कैद की सजा सुनाई गई है। कोर्ट की ओर से दोषी पाए गए आरोपी के ऊपर 20 हजार रुपये का जुर्माना भी किया गया है।
बुधवार को जिला न्यायालय की विशेष पॉक्सो अदालत में वर्ष 2018 की 13 मार्च को थाना कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला रामपुरी की एक गली निवासी 14 वर्षीय किशोरी को किसी काम के बहाने घर से बुलाकर उसका अपहरण करने के बाद कई दिनों तक उसके साथ बलात्कार करने के मामले की सुनवाई की गई। अभियोजन की ओर से विशेष अभियोजक पॉक्सो विक्रांत राठी एवं प्रदीप बालियान ने आरोपी को सजा दिलाने के लिए जोरदार पैरवी की। अभियोजन पक्ष की दलीलों को सुनने के बाद विद्वान जज रीना मल्होत्रा ने इस मामले में दोषी पाए गए आरोपी मोनू को 10 साल कैद की सजा सुनाई और उसके ऊपर 20000 रूपये का जुर्माना भी किया।