बलात्कार मामला-अदालत ने तरुण तेजपाल को किया बरी
गोवा। न्यायालय द्वारा तहलका मैगजीन के पूर्व संपादक तरुण तेजपाल को बलात्कार के मामले में बरी कर दिया गया है। पूर्व संपादक के ऊपर उनकी एक महिला साथी ने होटल की लिफ्ट के अंदर यौन उत्पीड़न करने का आरोप लगाया था। हालांकि तरूण तेजपाल ने इस मामले में शुरू से ही खुद को निर्दोष बताया था।
शुक्रवार को गोवा की सत्र अदालत ने बलात्कार मामले में अपना फैसला सुना दिया है। तहलका मैगजीन के पूर्व संपादक तरुण तेजपाल को न्यायालय ने बलात्कार के मामले में बरी कर दिया है। गोवा की सत्र अदालत ने इस मामले पर सुनवाई पहले ही पूरी कर ली थी। आज अदालत की ओर से अपना फैसला सुनाया गया है। तहलका के पूर्व संपादक तरुण तेजपाल के ऊपर वर्ष 2013 में उनकी एक महिला साथी ने गोवा के एक लग्जरी होटल की लिफ्ट के भीतर यौन उत्पीड़न करने का आरोप लगाया था।
इससे पहले अतिरिक्त जिला अदालत बीते माह की 27 अप्रैल को अपना फैसला सुनाने वाली थी। लेकिन मामले की सुनवाई कर रही न्यायधीश क्षमा जोशी ने फैसला 12 मई तक के लिए स्थगित कर दिया था। 12 मई को फैसला एक बार फिर 19 मई के लिए टाल दिया गया था। न्यायालय ने इस बाबत कहा था कि कोरोना संक्रमण की में वैश्विक महामारी के चलते स्टाफ की कमी होने के कारण फैसले का स्थगन किया गया था। वर्ष 2013 के नवंबर माह में गोवा पुलिस ने पूर्व संपादक तरुण तेजपाल के खिलाफ उनकी एक महिला साथी की शिकायत पर एफआईआर दर्ज की थी। जिसके बाद पुलिस द्वारा उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। वर्ष 2014 के मई माह से तरुण तेजपाल जमानत पर जेल से बाहर हैं। गोवा की अपराध शाखा ने तेजपाल के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया था।