बच्ची के साथ रेप और हत्या के दोषी को होगी फांसी- दया याचिका खारिज
नई दिल्ली। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने एक बड़ा फैसला लेते हुए 4 साल की बच्ची के साथ बलात्कार करने के बाद उसकी हत्या के मामले में दोषी करार दिए गए फांसी की सजा पाये व्यक्ति की दया याचिका को खारिज कर दिया है। सोमवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने एक बड़ा फैसला लेते हुए महाराष्ट्र में वर्ष 2008 के दौरान एक 4 साल की बच्ची से बलात्कार करने के बाद पत्थरों से कुचलकर उसकी हत्या करने वाले 55 साल के वसंत संपत दुपारे की उस दया याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें फांसी की सजा पाए आरोपी ने सजा को माफ किए जाने की मांग उठाई थी।
उल्लेखनीय है कि वर्ष 2008 के दौरान महाराष्ट्र में 55 साल के वसंत संपत दुपारे ने एक 4 साल की बच्ची को बहला-फुसलाकर जंगल में ले जाने के बाद उसके साथ रेप की वारदात को अंजाम दिया था। मामला खुलने के डर से आरोपी ने पत्थरों से कुचलकर बच्ची को मौत के घाट उतार दिया था। वर्ष 2017 की 3 मई को उच्चतम न्यायालय द्वारा 55 वर्षीय वसंत संपत दुपारे को निचली अदालत द्वारा सुनाई गई फांसी की सजा में राहत देने से इनकार करते हुए उसकी फांसी की सजा को बरकरार रखा था।
आरोपी ने उच्चतम न्यायालय से दया याचिका खारिज हो जाने के बाद राष्ट्रपति का दरवाजा खटखटाते हुए उनसे फांसी की सजा माफ किए जाने की डिमांड की थी। लेकिन राष्ट्रपति ने उसकी दया याचिका को खारिज कर दिया है।